उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबादअपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में मैरिज होम/मैरिज वाटिका मालिकों/संचालकों को साथ चोरियों जैसी घटना को रोकथाम के लिए आयोजित की गयी बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश।  ( वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख सन्नेश कुमार गुप्ता के साथ राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट )

( फिरोजाबादअपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में मैरिज होम/मैरिज वाटिका मालिकों/संचालकों को साथ चोरियों जैसी घटना को रोकथाम के लिए आयोजित की गयी बैठक दिए आवश्यक दिशा निर्देश )

उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस लाइन फिरोजाबाद में मैरिज होम/मैरिज वाटिका मालिकों/संचालकों को साथ गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें मैरिज होम/वाटिकाओं में शादी समारोहों के दौरान होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने व यातायात सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु मैरिज होम मालिकों/संचालकों को निम्न निर्देश दिए गये |
1. सभी मैरिज होम में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे हों जिनसे मैरिज होम का पूरा परिसक निगरानी में रहे व कम से कम 15 दिन का बैकअप हो ।
2. कैमरे अच्छी क्वालिटी के हों ।
3. एक कैमरा शहर के नाम मैरिज होम के बाहर रोड की तरफ मुँह करके लगवायें जिससे कोई घटना होने पर रोड का फुटैज देखा जा सके ।
4. सीसीटीवी कैमरों के संचालन हेतु एक व्यक्ति को मॉनीटर रूम में बैठायेगें जिससे संदेहास्पद स्थिति में तत्काल सम्बन्धित को फोन कर सुचित करने के साथ पुलिस को भी सुचित किया जा सके ।
5. प्रत्येक मैरिज होम में पार्किंग की व्यवस्था की जाये एवं अपना कर्मी लगाकर वाहनों को पार्किंग में खडा करायें । रोड पर कोई भी वाहन खड़ा न कराया जाये ।
6. यदि मैरिज होम में हर्ष फायरिंग होती है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ मैरिज होम मालिक की भी जिम्मेदारी होगी ।
7. मैरिज होम मालिक/संचालक शादी के लिए मैरिज होम बुक करते समय सम्बन्धित पार्टी को मैरिज होम से सम्बन्धित नियम, शर्त लिखा हुआ पर्चा देगें जिसमें उपरोक्तानुसार नियमों की जानकारी होगी ।
उदाहरणार्थः-
1. मैरिज होम में हर्ष फायरिंग निषेध है ।
2. अपने सामान की स्वयं रक्षा करें ।
3. आप सतत रूप से सीसीटीवी कैमरों की नजर में हैं ।
4. *कोविड व शासन के नियमों का पालन किया जाये

 ( वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख सन्नेश कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट )

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