उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां को 87 मूकदमो में मिली जमानत के बाद भी नही निकल पायेंगे जेल से । ( धन्नजय सिंह की खास रिपोर्ट )


( प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां को 87 मूकदमो में मिली जमानत के बाद भी नही निकल पायेंगे जेल से )
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पूर्व नगर विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने से जमानत मिल गई है।वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है।जमानत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और अभी जेल की चारदीवारी के अंदर ही रहेंगे।वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में ये केस रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था।
आजम को जमानत मिली लेकिन जेल यात्रा जारी :=
तीन दिन पहले ही भाजपा नेता आकाश सकसेना ने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी। अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का समय लंबा होता जा रहा है।इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है।इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।इसमे आजम खान को राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सबकी की निगाह रहेगी।अगर ये मामला भी पिछले केसों की तरह ज्यादा लंबा खिचता है तो दो साल बाद भी आजम खान सीतापुर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वैसे आजम खान की जेल यात्रा लंबी होती जा रही है।
आजम खान की जमानत पर सियासत :=
आजम खान की जमानत अपने आप में एक सियासी मुद्दा बन चुकी है।सपा के अंदर ही आजम खान की जमानत को लेकर बवाल दिखाई दे रहा है। आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत अली ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है।फसाहत अली ने दावा कर दिया कि सपा प्रमुख नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आएं।इस वजह से कई मुस्लिम नेता सपा का दामन छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ के 88 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 88 मुकदमों आजम खान को 86 में विभिन्न अदालतों ने पहला ही जमानत दे दी है।वक्फ बोर्ड की जायदाद का यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने वाले मामले में आज जमानत मिलने के बाद कुल 87 मामलों में आजम खान को राहत मिल चुकी है।जेल में रहते हुए रामपुर से विधायक चुने गए आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है।पिछले दिनों आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी।जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आई गवई की बेंच ने सुनवाई 11 मई के लिए टालते हुए कहा था कि हम हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। ज़रूरी हुआ तो आदेश देंगे।अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आजम खान को जमानत दे दी है।
