उत्तर प्रदेश औरैया जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में थाना अछल्दा पुलिस व प्रशासन द्वारा धारा 14(1) गिरोहबंद एंव असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त की सम्पत्ति को किया गया कुर्क | ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( औरैया जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में थाना अछल्दा पुलिस व प्रशासन द्वारा धारा 14(1) गिरोहबंद एंव असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त की सम्पत्ति को किया गया कुर्क )
उत्तर प्रदेश औरैया जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक औरया श्री शिष्यपाल के कुशल निर्देशन में अपराध एवं गैंगेस्टर/जिलाबदर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व क्षेत्राधिकारी बिधूना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी अछल्दा के नेतृत्व में अभियुक्त राकेश कुमार यादव उर्फ योगेंद्र पुत्र दरवारी लाल निवासी ग्राम इटैली थाना अछल्दा जनपद औरैया जो कि आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहता है। अभियुक्त द्वारा अपराधों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया है तथा अवैध भूमि पर कब्जा कर अर्जित अवैध सम्पत्ति से दरवारीलाल महाविद्यालय निर्मित कर संचालन किया जा रहा है जिसकी अनुमानित कीमत 40,50,000 रु0/ को अन्तर्गत धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जब्त की जा रही है।
अभियुक्त का विवरण
राकेश कुमार यादव उर्फ योगेंद्र पुत्र दरवारी लाल निवासी ग्राम इटैली थाना अछल्दा जनपद औरैया
कुर्क करने वाली टीम
1.उप-जिलाधिकारी बिधूना
2.तहसीलदार बिधूना
3.प्रभारी निरीक्षक थाना अछल्दा श्री दीपक सिंह मय टीम

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
