उत्तर प्रदेश औरैया जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 2022 में नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशीयों की निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कमेटी का किया गया गठन। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( औरैया जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 2022 में नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशीयों की निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कमेटी का किया गया गठन )
उत्तर प्रदेश औरैया राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी , वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य नामित किये गये हैं। इसी प्रकार नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु उम्मीदवार द्वारा व्यय किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। जिसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद 9 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद 2 लाख, अध्यक्ष नगर पंचायत 2 लाख 50 हजार एवं सदस्य नगर पंचायत 50 हजार निर्धारित हैं। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफीसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन मे व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशी द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार से संबंधित दरों के संबंध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरांत सभी प्रत्याशियों द्वारा 3 माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित लेखा रजिस्टर वाउचर सहित निर्धारित प्रारूप पर जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर को प्रभारी अधिकारी के माध्यम से परीक्षण कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशियों द्वारा प्रयोग किए गए व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
