उत्तर प्रदेश औरैया जिला मजिस्ट्रेट ने आगमी नगर निकाय चुनाव एंव अम्बेडकर जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत दिए आवश्यक दिशा निर्देश जिला अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस प्रतिबंधित है। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( औरैया जिला मजिस्ट्रेट ने आगमी नगर निकाय चुनाव एंव अम्बेडकर जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत दिए आवश्यक दिशा निर्देश जिला अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस प्रतिबंधित है )
उत्तर प्रदेश औरैया जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना, डॉ0 भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, ईद-ए-मिलाद का पर्व आदि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा-144 लागू किया जाना आवश्यक एवं औचित्य पूर्ण है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगी उन्होंने बताया कि इस धारा के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति का एक साथ एवं एक प्रयोजन, रैली, आम सभा हेतु एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी रैली, जुलूस, आम सभा उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा, केवल शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के दिवसों में नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाएगा और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही नामांकन पत्रों की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवारों के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि इस प्रतिबंध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाए। इसके अलावा नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल के आसपास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो तथा कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नामांकन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल मतदेय स्थल की 200 मीटर की परिधि में न चुनाव प्रचार करेगा और न ही कैंप स्थापित करेगा न ही इसके लिए किसी को उत्साहित करेगा। उन्होंने बताया कि मतदान परिसर एवं मतगणना परिसर में कोई भी व्यक्ति विशेष द्वारा ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ तथा मादक वस्तुओं सहित पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भा0द0वि0 की धारा-188 के अंतर्गत दण्ड पाने का भागी होगा। यह निषेधाज्ञा जनपद में संपूर्ण क्षेत्रों में दिनांक 10 अप्रैल 2023 से दिनांक 20 मई 2023 तक के लिए लागू रहेगी।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
