उत्तर प्रदेश औरया पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी कर चोरी की घटना के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 2 साल 06 माह का कारावास व 1.000 रुपए से किया गया दंडित। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

( पुलिस द्वारा सशक्त पैरवी कर चोरी की घटना के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 2 साल 06 माह का कारावास व 1.000 रुपए से किया गया दंडित )

उत्तर प्रदेश औरैया ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चोरी की घटना करने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित। विगत दिनांक 24.02.2023 को चोरी की घटना के संबंध में वादी कैलाशनन्दन उर्फ अनुज पुत्र स्व0 कालीचरण निवासी भीखमपुर दयालपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया की तहरीर पर थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 136/20 धारा 379 भादवि0 बनाम अभियुक्त 1. राघवेंद्र सिंह उर्फ बर्री पुत्र अशोक कुमार निवासी जरुहौलिया थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 16.10.2023 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कारावास व 1,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीतिलता व न्याया0 पैरोकार आ0 शिवेंद्र का विशेष योगदान रहा।


( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

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