उत्तर प्रदेश औरया पुलिस द्वारा की प्रभारी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 50,000 रु अर्थ दंड व 20-20 वर्ष की कारावास सुनाई गई सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

( पुलिस द्वारा की प्रभारी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 50,000 रु अर्थ दंड व 20-20 वर्ष की कारावास सुनाई गई सजा )
औरैयाअपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन में औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र प्रेम सिंह 2. भोले उर्फ सत्यम पुत्र रामपाल निवासीगण नगला अधियारी थाना फफूंद जनपद औरैया को धारा 376D/323 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना फफूंद व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्मी को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये का अर्थदंड।
दिनांक 13.04.2023 को वादी द्वारा थाना फफूंद पर मु0अ0सं0 151/17 धारा 376D/323 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम
 अभियुक्तगण 1.सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र प्रेम सिंह 2. भोले उर्फ सत्यम पुत्र रामपाल निवासीगण नगला अधियारी थाना फफूंद जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अनिल पाण्डेय द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फफूंद पुलिस टीम, पैरोकार मु0आ0 रघुवीर प्रसाद एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा डी०जी०सी० (दाण्डिक) ,श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपियों को दिनांक 30.10.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया श्री मनराज सिंह द्वारा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी  ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1.सोनू उर्फ प्रदीप पुत्र प्रेम सिंह
2.भोले उर्फ सत्यम पुत्र रामपाल निवासीगण नगला अधियारी थाना फफूंद जनपद औरैया
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 ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
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