उत्तर प्रदेश औरया पुलिस की सख्त पैरवी के चलते लूट जैसी अपराधिक मामले न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को सुनाई गई 40,000 रु दण्डित कर 08 वर्ष की कारावास। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( औरैया पुलिस की सख्त पैरवी के चलते लूट जैसी अपराधिक मामले न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को सुनाई गई 40,000 रु दण्डित कर 08 वर्ष की कारावास )
उत्तर प्रदेश औरैया अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में वादी के भतीजे को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने व बैग में पडे रुपये लूटने जैसे अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन में औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त जीतू पण्डित उर्फ अजय पुत्र सुरेशचन्द्र गौतम निवासी रुहाई थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मु0अ0सं0 722/14 धारा 392/411/307/506 भादवि0 के अन्तर्गत 08 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 4000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते वादी के भतीजे को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने व बैग में पडे रुपये लूटने को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 08 वर्ष के सश्रम कारावास व 4,000/- रु0 का अर्थदंड ।
दिनांक 14.11.14 को वादी रमेश चन्द्र पुरवार पुत्र स्व0 भज्जूलाल नि0 मोहल्ला विधीचन्द्र जनपद औऱैया द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 722/14 धारा 392/411/307/506 भादवि0 बनाम अभियुक्त जीतू पण्डित उर्फ अजय पुत्र सुरेशचन्द्र गौतम निवासी रुहाई थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अनिल पाण्डेय द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम,पैरोकार आ0 अनूप कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व अभियोजन अधिकारी श्री मुकेश कुमार पोरवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपियों को दिनांक 10.11.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,औरैया द्वारा 08 वर्ष के सश्रम कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
सजायाफ्ता अपराधी-
1.जीतू पण्डित उर्फ अजय पुत्र सुरेशचन्द्र गौतम निवासी रुहाई थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
