औरया पुलिस पुलिस द्वारा सस्कत पैरवी करने पर नाबालिग से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 25,000 रुपए का अर्थदंड व 05 वर्ष की सुनाई गई कारावास। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

( पुलिस पुलिस द्वारा सस्कत पैरवी करने पर नाबालिग से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 25,000 रुपए का अर्थदंड व 05 वर्ष की सुनाई गई कारावास )

उत्तर प्रदेश औरैया अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग के साथ छेडछाड, मारपीट व धमकी देने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र सुरेश उर्फ भूरे निवासी जैतपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मु0अ0सं0 690/17 धारा 354A/452/323/504/506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। दिनांक 20.08.2017 को वादी द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 690/17 धारा धारा 354A/452/323/504/506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र सुरेश उर्फ भूरे निवासी जैतपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 महावीर सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम,पैरोकार आ0 केन्द्रपाल एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा डी०जी०सी० (दाण्डिक) ,श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 20.11.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया श्री मनराज सिंह द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1.अखिलेश यादव पुत्र सुरेश उर्फ भूरे निवासी जैतपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

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