औरैया पुलिस की सख्त पैरवी के के दौरान न्यायालय द्वारा 3 अभियुक्तों को सुनाई गई अजीवन कारावास व एक अभियुक्त को 06 माह की कारावास सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( पुलिस की सख्त पैरवी के के दौरान न्यायालय द्वारा 3 अभियुक्तों को सुनाई गई अजीवन कारावास व एक अभियुक्त को 06 माह की कारावास सजा )
उत्तर प्रदेशऔरैयाअपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग के साथ छेडछाड, मारपीट व धमकी देने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्तगण 1.धीरु उर्फ धीरज पुत्र किशनलाल काछी 2. सुनील कुमार पुत्र बैजनाथ 3. भूरे पुत्र बैजनाथ 4. रिंकू पुत्र प्रेमबाबू काछी निवासीगण उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मु0अ0सं0 489/09 धारा 323/504/506/436 भादवि0 व 3(2)(v) SC/ST एक्ट व 3(1) (x) SC/ST एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा व 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.10.2009 को वादी राजकुमार पुत्र गिरीशनारायण निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 489/09 धारा धारा 323/504/506/436 भादवि0 व 3(2)(v) SC/ST एक्ट व 3(1) (x) SC/ST एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1.धीरु उर्फ धीरज पुत्र किशनलाल काछी 2. सुनील कुमार पुत्र बैजनाथ 3. भूरे पुत्र बैजनाथ 4. रिंकू पुत्र प्रेमबाबू काछी निवासीगण उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी श्री डी0के0 राय द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम,पैरोकार आ0 केन्द्रपाल एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा डी०जी०सी० (दाण्डिक) ,श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप अभियोग में आरोपी सुनील कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मा0 न्यायालय द्वारा 06 माह के कारावास व 1500 रु के अर्थदंड की सजा सुनाई तथा आरोपीगण1.धीरु उर्फ धीरज पुत्र किशनलाल काछी 2. भूरे पुत्र बैजनाथ 3. रिंकू पुत्र प्रेमबाबू काछी निवासीगण उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को दिनांक 22.11.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम औरैया द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को11,500-11,500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1.धीरु उर्फ धीरज पुत्र किशनलाल काछी निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया
2. सुनील कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया
3. भूरे पुत्र बैजनाथ निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया
4. रिंकू पुत्र प्रेमबाबू काछी निवासी उधमपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
