उत्तर प्रदेश औरया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा औरैया जेल में बितायी गई अवधि के कारावास व 3,000 रुपए का अर्थदंड की सुनाई गई सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा औरैया जेल में बितायी गई अवधि के कारावास व 3,000 रुपए का अर्थदंड की सुनाई गई सजा )
औरैयाअपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में चोरी करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना दिबियापुर व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त राजा सोनी उर्फ अंकित पुत्र सुरेश सोनी निवासी उमरेन थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया को मु0अ0सं0 122/22 धारा 380/411 भादवि0 के अन्तर्गत जेल में बितायी गयी अवधि के कारवास की सजा व 3,000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा से कराया गया दण्डित।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 02.04.2022 को वादी द्वारा थाना दिबियापुर पर मु0अ0सं0 122/22 धारा 380/411 भादवि0 बनाम अभियुक्त राजा सोनी उर्फ अंकित पुत्र सुरेश सोनी निवासी उमरेन थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार अवस्थी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना दिबियापुर पुलिस टीम,पैरोकार मु0 आ0 रुकुमुद्दीन एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती बरखा सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज दिनांक 07.12.2023 को निर्णय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट F.T.C, औरैया श्री दिवाकर कुमार द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि व 3,000 रु0 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1. राजा सोनी उर्फ अंकित पुत्र सुरेश सोनी निवासी उमरेन थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
