उत्तर प्रदेश औरया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते लूट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 15,00 रुपए अर्थदंड व 07 वर्ष की कारवास सुनाई गई सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते लूट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 15,00 रुपए अर्थदंड व 07 वर्ष की कारवास सुनाई गई सजा )
उत्तर प्रदेश औरैया अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में चोरी करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त पप्पू बमवाज उर्फ इरफान पुत्र फन्त खां निवासी राजीवाली खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को मु0अ0सं0 147/12 धारा 392/411 भादवि0 के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारवास की सजा व 1,500 रु0 के अर्थदण्ड की सजा से कराया गया दण्डित।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.04.2012 को वादी द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर मु0अ0सं0 147/12 धारा 392/411 भादवि0 बनाम अभियुक्त पप्पू बमवाज उर्फ इरफान पुत्र फन्त खां निवासी राजीवाली खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री राम कृपाल शुक्ला द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली औरैया पुलिस टीम,पैरोकार आ0 अनूप कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व सहायक अभियोजन अधिकारी श्री मुकेश पोरवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज दिनांक 07.12.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश F.T.C. द्वितीय औरैया श्री सुनील कुमार द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारवास व 1,500 रु0 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1. पप्पू बमवाज उर्फ इरफान पुत्र फन्त खां निवासी राजीवाली खानपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
