उत्तर प्रदेश औरया पुलिस की सस्कत पैरवी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की न्यायालय द्वारा 01 लाख रुपए अर्थदंड व 01 वर्ष की सुनाई गई सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

( पुलिस की सस्कत पैरवी में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की न्यायालय द्वारा 01 लाख रुपए अर्थदंड व 01 वर्ष की सुनाई गई सजा )
उत्तर प्रदेश औरैया अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग से दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारू निगम के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में थाना अजीतमल व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ मोहित पुत्र रामकुमार निवासी जगनपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया को मु0अ0सं0 468/2020 धारा 376/506 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10वर्ष के कारवास की सजा व 100,000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा से कराया गया दण्डित।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
 दिनांक 08.10.2020 को वादी द्वारा थाना अजीतमल पर मु0अ0सं0 468/2020 धारा 376/506 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अनुज उर्फ मोहित पुत्र रामकुमार निवासी जगनपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना अजीतमल पुलिस टीम,पैरोकार आ0 विनय कुमार एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा डी०जी०सी० (दाण्डिक) ,श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज दिनांक 08.12.2023 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट औरैया श्री मनराज सिंह द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारवास व 100,000 रु0 के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी-
1. अनुज उर्फ मोहित पुत्र रामकुमार निवासी जगनपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया
( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
samacharlive24

Back to top button
error: Content is protected !!