औरया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ससक्त प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय द्वारा 50,000 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित कर सुनाई गई आजीवन कठोर कारावास की सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ससक्त प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म आरोपी को न्यायालय द्वारा 50,000 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित कर सुनाई गई आजीवन कठोर कारावास की सजा )
उत्तर प्रदेश औरैया पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर औरैया पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के नेतृत्व में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध थाना अजीतमल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा किय गया दण्डित। दिनांक 21.12.2021 को नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के संबंध में थाना अजीतमल पर मु0अ0सं0 595/21 धारा 363/366/376/506 भादवि0, 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त 1. हर्षित उर्फ अंशू पुत्र अहीवरन सिंह निवासी विरुहनी थाना अजीतमल जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 01.03.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया द्वारा अभियुक्तगण 1.हर्षित उर्फ अंशू पुत्र अहीवरन सिंह को आजीवन कारावास के कठोर कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में श्री अभिषेक मिश्रा डी०जी०सी० (दाण्डिक) ,श्री जितेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) व न्याया0 पैरोकार आ0 विनय सिंह का विशेष योगदान रहा।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
