औरैया जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने पर समस्त अधिकारियों व राजनैतिक दलो व प्रतिनिधियों संग बैठक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने पर समस्त अधिकारियों व राजनैतिक दलो व प्रतिनिधियों संग बैठक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश )
उत्तर प्रदेश औरैया जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश व पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता के क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह का कोई प्रचार- प्रसार बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के न किया जाए और जो भी कार्य करने हो उसके लिए अनुमति अवश्य ली जाए। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन, धर्म आदि पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करें ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देशों संबंधी पुस्तिका आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है इसका भली भांति अध्ययन करते हुए कार्य करें जिससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति न प्रकट की जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक किए जाने वाले किसी भी कार्य का लेखा-जोखा अवश्य रखा जाए और समय-समय पर उसका सक्षम अधिकारी द्वारा मिलान भी कराया जाए उन्होंने कहा कि यदि कहीं किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कोई प्रलोभन देने या डराने धमकाने के माध्यम से मत को एक तरफ डालने के लिए दबाव बनाया जाता है तो इसकी सूचना प्रशासन को उपलब्ध काराये जिससे नियम विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि प्रचार- प्रसार में जो भी सामग्री प्रयोग की जाए उसका पूरा लेखा-जोखा विधिवत निर्धारित पंजिका में अंकित कराये उन्होंने कहा कि रैली, जुलूस जैसे आयोजनों के लिए समय से अनुमति के लिए आवेदन करें जिससे कार्यक्रम करने हेतु नियमानुसार क्षेत्रीय आर.ओ. द्वारा अनुमति प्रदान की जा सके उन्होंने कहा कि इसके उल्लंघन पर किसी भी दशा में उल्लंघन करने वाले को बक्सा नहीं जाएगा और आदर्श आचार संहिता के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त द्वय अधिकारियों ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का भली – भांति अपने कार्यों में अमल करें जिससे उसका उल्लंघन न होने पाये। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा निर्वाचन कार्य पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ किया जाएगा इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि आपको विभिन्न कार्यों में व्यय किए जाने हेतु निर्धारित मूल्य की सूची उपलब्ध करा दी गई है जिसके अनुसार कराए जाने वाले कार्य का व्यय निश्चित किया जाएगा। उक्त अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट( वि/रा)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार पूर्वक अवगत कराते हुए कहा कि इसका सभी को अनुपालन करना है जिससे किसी भी स्थिति में उल्लंघन न होने पाए और जनपद में मतदान का कार्य पूरी सुचिता और शांति के साथ संपन्न हो सके। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता सहित नामांकन, नाम वापसी, चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना की विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा, सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
