उत्तर प्रदेश औरया पुलिस की शसक्त पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 15,000 रुपए से अर्थदंड कर सुनाई गई 12 वर्ष की कारावास। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट)


( औरया पुलिस की शसक्त पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 15,000 रुपए से अर्थदंड कर सुनाई गई 12 वर्ष की कारावास )
जनपद औरैया में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिधूना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या से संबंधित अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा किय गया दण्डित। दिनांक 18.12.2014 को दहेज हत्या कारित करने के संबंध में थाना बिधूना पर मु0अ0सं0 398/2014 धारा 498A/304B भादवि0, 3/4 D.P एक्ट व 25/27 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त 1. दिलीप कुमार पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी रमनगरा थाना बिधूना जनपद औरैया व दो अन्य पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 30.03.2024 को श्री अतीक उद्दीन माननीय अपर जनपद व सत्र न्यायधीश/ एफ0टी0सी0 प्रथम जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में श्री मुकेश पोरवाल ए0डी0जी0सी0 व न्याया0 पैरोकार मु0आ0 अजेश कुमार का विशेष योगदान रहा।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
