औरया उप जिला निर्वाचन अधिकारी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्ता प्रस्तुत कर सकते हैं जाने। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( उप जिला निर्वाचन अधिकारी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्ता प्रस्तुत कर सकते हैं जाने )
उत्तर प्रदेश औरैया उप जिला मजिस्ट्रेट/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने 12 वैकल्पिक दस्तावेजो के सम्बन्ध में बताया है कि आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन०पी०आर० के अन्तर्गत आर०जी०आई० द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आई०डी० (यू०डी०आई०डी०) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार है। उन्होने बताया है कि मतदाता पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
