उत्तर प्रदेश औरया पुलिस की सशक्त पैरवी के दृष्टिगत 03 दहेज हत्यारोपियों को न्यायालय द्वारा 30,000 हजार से रुपए अर्थदंड दंडित कर सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )


( औरया पुलिस की सशक्त पैरवी के दृष्टिगत 03 दहेज हत्यारोपियों को न्यायालय द्वारा 30,000 हजार से रुपए अर्थदंड दंडित कर सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा )
उत्तर प्रदेश जनपद औरया में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सहायल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या से संबंधित 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा किया गया दण्डित। दिनांक 11.10.2021 को दहेज हत्या कारित करने के संबंध में थाना सहायल पर मु0अ0सं0 176/2021 धारा 498A/304B,302 भादवि0, 3/4 D.P एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. सतरूद्ध पुत्र मनोज कुमार 2. मनोज कुमार पुत्र छम्मीलाल 3.सरोज पत्नी मनोज कुमार निवासीगण ग्राम झबरा थाना सहायल जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 24.04.2024 को माननीय अपर जनपद व सत्र न्यायधीश प्रथम जनपद औरैया द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10,000 -10,000रु0 (कुल 30,000) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में श्री चन्द्र भूषण तिवारी ए0डी0जी0सी0 व न्याया0 पैरोकार मु0आ0 विनय कुमार का विशेष योगदान रहा।

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
