औरया पुलिस द्वारा शख्त पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने वाले अभियुक्तगणों को मा0न्यायालय ने 3-3 हजार रुपए अर्थदंड व 3-3 वर्ष की सुनाई गई कारावास सजा। ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

( पुलिस द्वारा शख्त पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने वाले अभियुक्तगणों को मा0न्यायालय ने 3-3 हजार रुपए अर्थदंड व 3-3 वर्ष की सुनाई गई कारावास सजा )
उत्तर प्रदेश  जनपद औरैया में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेला व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा सुनाया गया 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03-03 हजार रूपये का अर्थदंड  । दिनांक 26.08.2015 को घर में घुसकर , मारपीट व धमकी देने के संबंध में थाना बेला पर मु0अ0सं0 305/15 धारा 452/323/504/506 भादवि0 व 3(1)X SC/ST एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. सुभाष चन्द्र बाथम पुत्र रामरतन बाथम 2. आदेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र बाथम 3. राजेश्वरी देवी पत्नी सुभाष चन्द्र बाथम निवासीगण ग्राम कुर्सी थाना बेला  जनपद औरैया पंजीकृत किया गया । जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनांक 18.05.2024 को माननीय न्यायालय औरैया द्वारा अभियुक्तगण को  03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 03-03 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में एडीजीसी क्राइम श्री चन्द्रभूषण तिवारी व न्याया0 पैरोकार आ0 रोहित नन्दन का विशेष योगदान रहा।
.( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )
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