मथुरा थानासदरबाजार क्षेत्र 2020 में औरंगाबाद में 11 वर्षीय रूपेश की गई हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को ए0डी0जे पोक्सो प्रथम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा और 47 हजार रुपए का दिया गया अर्थदण्ड।

( बाइट – शैलेश कुमार पाण्डेय एसएसपी मथुरा )
( थानासदरबाजार क्षेत्र 2020 में औरंगाबाद में 11 वर्षीय रूपेश की गई हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को ए0डी0जे पोक्सो प्रथम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा और 47 हजार रुपए का दिया गया अर्थदण्ड )
मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद में 11 वर्षीय रूपेश की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी को ए0डी0जे पोक्सो प्रथम न्यायालय नेआजीवन कारावास और 47 हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया गया बतादे की 23-12-2020 को थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांव औरंगाबाद के रहने वाले कैलाशी के पुत्र साथ पड़ोसी पिल्लू ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी आरोपी को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया था एसएसपी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त पैरवी से आरोपी को सजा मिली है रूपेश की मां के द्वारा बताया गया देर में हुए फैसले के बाद मैं खुश हूं के मेरे पुत्र के हत्यारे को सजा मिली और अदालत को धन्यवाद भी देता हूं वही पिता कैलाश द्वारा बताया गया कि मेरे पड़ोस के रहने वाले युवक द्वारा मेरे पुत्र के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी कोर्ट द्वारा अपराधी को सजा मिली है इस बात कि मुझे खुशी है
( गौरव कृष्ण गोस्वामी की खास रिपोर्ट )