गोंडा जिलाधिकारी व् एसपी की सूची में शामिल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही शुरू 5 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई सख्त दिए गए आदेश। ( निशिथ कुमार की खास रिपोर्ट गोंडा )


( जिलाधिकारी व् एसपी की सूची में शामिल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही शुरू )
गोण्डा जिला मजिस्ट्रेट और एसपी की सूची में शामिल पंचायत चुनाव में खलल डालने वाले संदिग्धों के खिलाफ डीएम का एक्शन चालू हो गया है। डीएम के आदेश पर राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, (ब्लाक प्रमुख), निवासी मो0-आवास विकास कालोनी निकट-फातिमा स्कूल, कच्चे बाबा थाना कोतवाली नगर, गोण्डा, विनोद कुमार सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, निवासी ग्राम-बछईपुर बनकटवा, थाना धानेपुर, रघुवर दयाल सिंह पुत्र उत्तरी सिंह, निवासी गूंगीदेई थाना धानेपुर, समीउल्ला पुत्र मुस्तकीम निवासी-रूद्रगढ़नौसी, व विश्वनाथ उर्फ ब्रहमचारी पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी-रूद्रगढ़नौसी, थाना धानेपुर को धारा 144 के तहत निरूद्ध कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री शाही ने बताया कि संदिग्ध सभी पांच लोगों को ब्लाक परिसर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में एक समय एक-एक स्थान पर कभी भी व कहीं भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी तथा विपक्षीगण चुनाव पार्टी के रवाना स्थल, मतपेटियों के जमास्थल व मतदान स्थल के आस-पास न तो दिखाई पड़ेंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करंेगे जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ ही विपक्षीगण शांतिपूर्वक मतदान दिवस को अपने- अपने मतदेय स्थल पर जा कर अपना मतदान करेगें तथा मतदान के उपरान्त उन्हें तत्काल अपने घर पर वापस जाना होगा। यही नहीं विपक्षीगण जनपद गोण्डा के किसी भी विकास खण्ड में किसी भी प्रत्याशी के सम्बन्ध में न तो जनसम्पर्क करेंगे और न ही किसी प्रत्याशी के लिए मत याचना करेंगे और न ही किसी मतदाता को किसी माध्यम से कुप्रभावित करेंगे और न तो निर्वाचन कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा पहुंचायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोपनीय इनपुट में यह आशंका व्यक्त की गई कि उपरोक्त सभी लोग पंचायत चुनाव सम्बन्धी कार्यो में बाधा डालने के साथ ही आस-पास घूम कर शांति-व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एंव सौहार्दपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को भारी से भारी मुचलके की धनराशि से पाबंद करते हुए विधिक कार्यवाही कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में धारा-144 लागू है, जिसके अनुपालन मे तहसील सीमा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक -व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु इनपुट में अंकित व्यक्तियों को 05 लाख रुपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा सभी संदग्धिों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपर्युक्त निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में आदर्श आचार संहिता एवं धारा -144 दं.प्र.सं. के उल्लंघन की दशा में विपक्षीगण के विरुद्ध धारा -188 भा०दं०सं० सहित अन्य विधियों में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

( निशिथ कुमार की खास रिपोर्ट गोंडा )
