झारखंड बोकारो सरकार ने बढ़ाया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 29 अप्रैल से 06 मई, 2021 तक धार्मिक स्थानों स्थलों खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा | ( ताज कुरेशी की खास रिपोर्ट झारखंड )

( लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर आगामी 29 अप्रैल से 06 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया )

झारखंड बोकारो  बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आंशिक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) पर आज दिनांक 28 अप्रैल 2021 को बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर आगामी 06 मई की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन 22 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2021 तक था। आज से बढ़ी अवधि में पूर्व के नियमों में कई बदलाव किये गये हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सभी दुकानों (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) को खोलने को लेकर है। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें आगामी 06 मई, 2021 तक दोपहर 02:00 बजे ही खुलेंगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सरकार ने 29 अप्रैल, 2021 से बढ़ाये गये लॉकडाउन को लेकर क्या कदम उठाये हैं, कौन सी सेवाएं दोपहर 02:00 बजे तक चालू रहेंगी तथा कौन सी सेवाओं को सरकार ने छूट दी है।  65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकार अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।इन सेवाओं को छूट मिलेगी छूट,मेडिसिन/ हेल्थकेयर/ मेडिकल उपकरणों की दुकाने, सभी पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप खुले रहेंगे,खाने के होटल और रेस्टुरेंट खुले रहेंगे। बैठाकर खिलाने पर पाबंदी रहेगी। हाईवे पर स्थित ढाबे और होटल खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शाम 6 बजे तक चल सकते है। इंडस्ट्रियल और माइनिंग के काम चलते रहेंगे। मनरेगा समेत अन्य कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहेंगे कृषि के कार्य चलते रहेंगे, मगर कृषि से संबंधित दुकाने केवल 02:00 बजे तक खुलेंगी | ट्रांसपोर्टेशन और लोजिस्टिक्स से जुडी दुकाने खुली रहेंगी. सामान की लोडिंग और अनलोडिंग जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खुले रहेंगे, एटीएम खुले रहेंगे | प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कूरियर सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज जारी रहेंगे | ऊपर दिए गए सेवाओं के लिए दोपहर 03:00 बजे के बाद भी मूवमेंट की इजाजत होगी। दोपहर 02:00 बजे तक दुकाने बंद कर अपने घर लौटने के लिए 03:00 बजे तक आवागमन कर सकते है। उसके बाद उपरोक्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं और दुकाने बंद हो जाएंगी। इसके अलावा ‘स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह’ के दौरान जिन सेवाओं को छूट मिली थी, उन्हें केवल 02:00 बजे तक ही खोलने की स्वीकृति दी गई है। इनके अलावा अन्य सभी सेवाएं और दुकाने आगामी 06 मई, 2021 तक पूर्णतः बंद रहेगी। शादी/विवाह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पूरे दिन में कभी भी जा सकते है। उसे प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। शादी में केवल 50 लोगो को ही शामिल होने की अनुमति होगी।स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (29 अप्रैल 6 बजे से 06 मई, 2021 सुबह 6 बजे तक) हेतु दिशा-निर्देश | सभी सरकारी दफ्तरों में 02:00 बजे तक 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे उपस्थित, बाकी समय में रहेंगे वर्क फ्रॉम होम | जानें कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर 2 बजे तक रहेंगी चालू  जन वितरण प्रणाली की दुकानआउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर. इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया | फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान में भी शामिल हैं कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी. लेकिन खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी | निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। हलाकि खनन कार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी | ई-कॉमर्स सेवाएं, जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें शराब दुकानें वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर। इसमें अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय, समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। बाकी बचे समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे |  किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।  सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक  झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षाओं पर रोक है सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा | सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा |

 

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