उत्तर प्रदेशऔरैया अपर जिलाधिकारी रेखा एस० चौहान ने जनपद में ईंट भट्टों के संचालन पर विनियमन शुल्क वसूल कराए जाने के संबंध में दिए निर्देश बिना विनियमन शुल्क जमा किये खोला भट्ठा तो होगी कार्रवाई | ( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट )

उत्तर प्रदेशऔरैया अपर जिलाधिकारी रेखा एस० चौहान ने जनपद में ईंट भट्टों के संचालन पर विनियमन शुल्क वसूल कराए जाने के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि जनपद के अधिकांश ईट भट्ठा मालिकों द्वारा विनियमन शुल्क जमा नहीं किए जाने से शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व प्रभावित हुई है।अपर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ईट भट्ठा मालिकों को सूचनार्थ बताया है। कि समस्त बकाया धनराशि जमा करने के उपरांत ही भट्ठा सत्र 2020-21 में ईंट भट्ठे के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि कोई भट्ठा स्वामी द्वारा बिना पूर्व की समस्त बकाया धनराशि जमा किए बिना ईट भट्ठा संचालित करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी l

 

( पंकज सिंह राणावत की खास रिपोर्ट  )

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